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SC On Muslim Quota: कर्नाटक में 4 फीसदी मुस्लिम कोटा खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में मुसलमानों के लिए चार फीसदी ओबीसी कोटा खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित टाल दी है.

Etv BharaSC defers for April 25 hearing on pleas challenging scrapping of four per cent Muslim quota in Karnatakat
Etv Bharaसुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में चार प्रतिशत मुस्लिम कोटा खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल के लिए टाल दीt

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Published : Apr 18, 2023, 12:18 PM IST

नई दिल्ली:उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक में मुस्लिमों के चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक टाल दी क्योंकि राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने 13 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर कहा कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में कोई कोटा लाभ वोक्कालिगा को नहीं दिया जाएगा और लिंगायतों को 25 अप्रैल तक रोक दिया जाएगा.

शुरुआत में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें समलैंगिक विवाह पर संविधान पीठ के समक्ष बहस करनी है और वे सप्ताहांत में कोटा के मुद्दे पर जवाब संकलित करेंगे. कोटा खत्म करने को चुनौती देने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कहा कि उन्हें सप्ताहांत में जवाब दिया जाना चाहिए, ताकि वे सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल से पहले इसे पढ़ सकें. पीठ ने इसके बाद मामले को 25 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.

13 अप्रैल को, विधानसभा चुनावों से पहले चार प्रतिशत मुस्लिम कोटा खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. इसमें सरकार के आदेश पर सवाल उठाया और कहा कि प्रथम दृष्टया यह त्रुटिपूर्ण और अत्यधिक अस्थिर प्रतीत होता है. टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि वह 24 मार्च के अपने उस आदेश पर रोक लगाएगी जिसके द्वारा उसने शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और वोक्कालिगा और लिंगायतों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए कोटा दिया था.

मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को दो समुदायों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना था. शीर्ष अदालत ने कहा कि पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का निर्णय बिल्कुल भ्रामक धारणा पर आधारित है. शीर्ष अदालत ने पहले राज्य सरकार, वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए 17 अप्रैल तक का समय दिया था. और कहा था कि अप्रैल तक कोई प्रवेश या नियुक्ति नहीं की जाएगी.

ये भी पढ़ें-कर्नाटक में चार फीसदी मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा सरकार ने 10 मई को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने का फैसला किया. राज्य सरकार ने आरक्षण की दो नई श्रेणियों की घोषणा की और चार प्रतिशत मुस्लिम कोटा को वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच बांट दिया, जो दो संख्यात्मक रूप से प्रभावी और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदाय हैं. कोटा के लिए पात्र मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत किया गया था. राज्य सरकार के फैसले ने आरक्षण की सीमा को अब लगभग 57 प्रतिशत कर दिया है.

(पीटीआई)

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