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SC कॉलेजियम: मणिपुर HC में स्थाई न्यायाधीश, इन हाई कोर्ट में इतने वकील बनेंगे जज

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मणिपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहनथम बिमोल सिंह को स्थाई न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके साथ ही कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 10 व मद्रास उच्च न्यायालय के छह अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया (Collegium approved advocates as Judges).

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

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Published : Feb 16, 2022, 10:52 PM IST

नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को मणिपुर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहनथम बिमोल सिंह (Ahanthem Bimol Singh) की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. इसके अलावा, कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय में छह अधिवक्ताओं को भी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

मणिपुर में स्थाई न्यायाधीश

बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए इन अधिवक्ताओं के नाम को मंजूरी

बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए इन अधिवक्ताओं के नाम को मंजूरी
बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए जिन अधिवक्ताओं के नामों को मंजूरी दी गई है उनमें किशोर चंद्रकांत संत (Kishore Chandrakant Sant), वाल्मीकि मेनेजेस एसए (Valmiki Menezes SA), कमल रश्मी (Kamal Rashmi Khata), शर्मिला उत्तमराव देशमुख (Sharmila Uttamrao Deshmukh), अरुण रामनाथ पेडनेकर ( Arun Ramnath Pednekar), संदीप विष्णुपंत मार्ने (Sandeep Vishnupant Marne), गौरी विनोद गोडसे (Gauri Vinod Godse) , राजेश शांताराम पाटिल (Rajesh Shantaram Patil), आरिफ सालेह डॉक्टर (Arif Saleh Doctor) और सोमशेखर सुंदरसन (Somasekhar Sundaresan) शामिल हैं.

मद्रास हाई कोर्ट में इन वकीलों के नाम को मिली मंजूरी

मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास उच्च न्यायालय के लिए जिन अधिवक्ताओं के नामों को मंजूरी दी गई है, उनमें निदुमोलु माला (Nidumolu Mala), सुंदर मोहन (Sunder Mohan), कबाली कुमारेश बाबू (Kabali Kumaresh Babu), एस सौंथर (S Sounthar), अब्दुल गनी अब्दुल हमीद (Abdul Ghani Abdul Hameed) और आर जॉन सत्यन (R John Sathyan) शामिल हैं. कॉलेजियम में वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस यू यू ललित और ए एम खानविलकर भी शामिल थे. प्रस्ताव को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.

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