दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने केरल टेक यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति रद्द की - appointment of kerala vc

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल में एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कुलपति एमएस. राजश्री की नियुक्ति रद्द कर दी. राजश्री को 2019 में चार साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और यह झटका ऐसे समय में आया है, जब उनके सेवानिवृत्त होने में कुछ ही महीने बचे थे.

vc kerala tech university
केरल टेक यूनिवर्सिटी की वीसी

By

Published : Oct 21, 2022, 1:59 PM IST

Updated : Oct 21, 2022, 2:20 PM IST

नई दिल्ली : शीर्ष अदालत ने केरल के एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कुलपति एमएस. राजश्री की नियुक्ति रद्द कर दी. उनकी नियुक्ति को अमान्य करार दिया क्योंकि नियुक्तियों के लिए महत्वपूर्ण यूजीसी मानदंडों का पालन नहीं किया गया था, जैसा कि पीएस. श्रीजीत की याचिका में कहा गया है.

बता दें, श्रीजीत की याचिका को केरल हाई कोर्ट ने 2021 में रद्द कर दिया था. मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीसन ने कहा कि वे यही बात कह रहे थे. सतीसन ने कहा, 'जब नियुक्तियों की बात आती है तो कोई व्यवस्था नहीं होती है, जैसा कि हम अक्सर बताते हैं और यह विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ भी ऐसा ही है.'

केरल उच्च न्यायालय के रूप में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के लिए शुक्रवार का घटनाक्रम एक झटके के रूप में सामने आया. शुक्रवार के घटनाक्रम से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को झटका लगा है क्योंकि केरल उच्च न्यायालय और विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विजयन के निजी सचिव की पत्नी प्रिया वर्गीस की कन्नूर विश्वविद्यालय में एक शिक्षण पद पर नियुक्ति रोक दी है. यहां तक कि कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति एगोपीनाथ रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति भी राज्य में एक चर्चा का विषय बन गया है.

Last Updated : Oct 21, 2022, 2:20 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details