नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र तथा राज्यों को सूचना के अधिकार कानून के तहत एसआईसी की राज्य समितियों और सीआईसी में सूचना आयुक्त के पदों पर समय सीमा के तहत नियुक्तियां करने के 2019 के उसके आदेश के अनुपालन पर बुधवार को स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर (Justice Abdul Nazeer) की अध्यक्षता वाली पीठ को आज बताया गया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के पास लंबे समय से कई टीके हैं और अब दूसरी कोविड लहर (second covid wave) भी खत्म हो गई है.
बार-बार निर्देश के बावजूद अभी भी रिक्तियां हैं. इतना ही नहीं उन्होंने जो किया है वह काफी चौंकाने वाला है. याचिकाकर्ता के वकील अधिवक्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने तर्क दिया कि सरकार को अदालत के समक्ष स्थिति को रिकॉर्ड में पेश करना चाहिए था.