नई दिल्ली :राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिलाओं के प्रवेश को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (आरआईएमसी) में लड़कियों को शामिल करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 के सत्र के लिए 18 दिसंबर, 2021 को आगामी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देकर आरआईएमसी में लड़कियों को शामिल करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से लड़कियों से आवेदन मांगने वाले संशोधित विज्ञापन को प्रकाशित करने को कहा.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ को सूचित किया कि आगामी 18 दिसंबर, 2021 की परीक्षा की तैयारी पहले से ही एक उन्नत चरण में है और इसलिए उन्होंने आरआईएमसी और राष्ट्रीय सैन्य स्कूल में लड़कियों को शामिल करने की अनुमति देने के लिए जून 2022 नहीं बल्कि जनवरी 2023 से शुरू होने वाले सत्र के लिए अदालत की अनुमति मांगी.
हालांकि, पीठ ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जून 2022 के सत्र में लड़कियों को शामिल करने की तैयारी के लिए छह महीने का समय पर्याप्त है.
पीठ ने भाटी से कहा, आप प्रभावी ढंग से सब कुछ स्थगित कर रहे हैं, आप एक साल के लिए क्यों स्थगित करना चाहते हैं?
भाटी ने जवाब दिया कि दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, 2021 है. इस पर न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी करते हुए कहा, "हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई कठिनाई नहीं है. बस एक कदम और आगे बढ़ाएं.
पीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया कि प्रतिवादी अधिकारियों को 18 दिसंबर की परीक्षा के लिए किए गए प्रारंभिक कार्य को संशोधित करना चाहिए और लड़कियों को परीक्षा देने की अनुमति देनी चाहिए.
शीर्ष अदालत ने एनडीए में महिलाओं को शामिल करने से जुड़े मामले के साथ मामले की अगली सुनवाई अगले साल जनवरी में तय की है.