नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) के मुख्य न्यायाधीश धनबाद में 28 जुलाई को वाहन द्वारा न्यायाधीश को कथित रूप से कुचलने के मामले में सीबीआई जांच की प्रगति की साप्ताहिक निगरानी करेंगे. शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी की सीलबंद रिपोर्ट में अधिक विवरण शामिल नहीं है.
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण (NV Ramana), न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सीबीआई (CBI) से कहा कि वह उच्च न्यायालय में हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट दाखिल करे जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी निगरानी करेगी.
शीर्ष अदालत ने 30 जुलाई को इस भयावह घटना में न्यायाधीश के दुर्भाग्यपूर्ण दुखद निधन का स्वत: संज्ञान लिया था और झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से जांच पर एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी.