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Dhanbad judge Death case : CBI जांच काे लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश - Dhanbad judge Death case latest news

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. अब जांच की निगरानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी.

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Published : Aug 9, 2021, 3:19 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) के मुख्य न्यायाधीश धनबाद में 28 जुलाई को वाहन द्वारा न्यायाधीश को कथित रूप से कुचलने के मामले में सीबीआई जांच की प्रगति की साप्ताहिक निगरानी करेंगे. शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी की सीलबंद रिपोर्ट में अधिक विवरण शामिल नहीं है.

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण (NV Ramana), न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सीबीआई (CBI) से कहा कि वह उच्च न्यायालय में हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट दाखिल करे जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी निगरानी करेगी.

शीर्ष अदालत ने 30 जुलाई को इस भयावह घटना में न्यायाधीश के दुर्भाग्यपूर्ण दुखद निधन का स्वत: संज्ञान लिया था और झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से जांच पर एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी.

सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि धनबाद अदालत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश -8 उत्तम आनंद 28 जुलाई की सुबह रणधीर वर्मा चौक पर काफी चौड़ी सड़क के एक तरफ चहलकदमी कर रहे थे, तभी एक भारी ऑटो रिक्शा उनकी ओर मुड़ा, उन्हें पीछे से टक्कर मारी और मौके से भाग गया.

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स्थानीय लोग उन्हें पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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