दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

NEET-PG काउंसलिंग को अदालत का फैसला आने तक टाला जाए : SC - एनईईटी-पीजी काउंसलिंग

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एनईईटी-पीजी काउंसलिंग को मामले में अदालत का निर्णय आने तक टालने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट केंद्र के 29 जुलाई के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें नीट में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है.

NEET-PG काउंसलिंग
NEET-PG काउंसलिंग

By

Published : Oct 25, 2021, 11:45 AM IST

Updated : Oct 25, 2021, 11:51 AM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि एनईईटी-पीजी (NEET-PG) के लिए काउंसलिंग को तब तक टाल दिया जाए, जब तक अखिल भारतीय कोटा (AIQ) में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के केंद्र के फैसले की वैधता पर निर्णय नहीं हो जाता है.

बता दें, एनईईटी-पीजी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा था कि ईडब्लूएस कैटेगरी के लिए आयसीमा तय करने का क्या आधार और मानदंड है और क्या इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया है या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में क्रीमी लेयर को तय करने की सीमा से आठ लाख रुपये आय का आंकड़ा ले लिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) के 29 जुलाई के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है.

यह भी पढ़ें- ईडब्ल्यूएस श्रेणी की आय-सीमा आठ लाख रुपये निर्धारित करने का आधार क्या है : न्यायालय

Last Updated : Oct 25, 2021, 11:51 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details