नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) और राज्य के प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर शुरू हो जाए. शीर्ष अदालत महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी और उसे अवगत कराया गया कि 367 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. न्यायालय ने कहा कि चुनाव अब और नहीं टाला जा सकता.
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने चुनाव प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हुए कहा, 'हम चाहते हैं कि चुनाव हों और हम आप सभी के लिए यह स्पष्ट कर रहे हैं. चुनाव प्रक्रिया शुरू होने दें. इसे तार्किक अंत तक ले जाने दें.' पीठ महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव से संबंधित एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी.
शीर्ष अदालत ने कहा कि एसईसी की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा है कि 367 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुका है और इसे जारी रखा जाएगा और नियत समय में इसके तार्किक अंत तक पहुंचाया जाएगा. पीठ ने कहा, 'जहां तक शेष स्थानीय निकायों का संबंध है जिनका उल्लेख दाखिल स्थिति रिपोर्ट में किया गया है, हम निर्वाचन आयोग और सभी राज्य प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि उन स्थानीय निकायों में से प्रत्येक के संबंध में चुनाव प्रक्रिया तुरंत शुरू हो. साथ ही, इस अदालत द्वारा 4 मई, 2022 के एक आदेश में दिए गए निर्देश के आधार पर आगे बढ़ा जाए.'