नई दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देते हुए इसके लिए दो करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त रख दी है. साथ ही उन्हें अपनी प्रत्येक यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी.
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी. कार्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एवं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच कर रहा है.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार्ति चिदंबरम को निर्देश दिया कि वह दो करोड़ रुपये की राशि रजिस्ट्री में जमा कराने के साथ-साथ उन स्थानों की विस्तृत जानकारी दें जहां की वे यात्रा करेंगे और ठहरेंगे.
कार्ति चिदंबरम के आवेदन का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि चिदंबरम को पहले विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी, लेकिन 10 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद.
कार्ति चिदंबरम का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक सांसद के लिए यह शर्त न्यायोचित नहीं है और वह कहीं भागने वाले नहीं हैं.