नई दिल्ली :उच्चतम न्यायालय ने तबलीगी जमात की घटना में अभियुक्त विदेशियों को आज उनके घर (विदेश) लौटने की अनुमति दी, बशर्ते कि वे संबंधित अदालत के समक्ष बॉन्ड की अंडरटेकिंग दें और नोडल अधिकारी संतुष्ट हों.
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की एक खंडपीठ ने तबलीगी जमात के एक समूह की याचिका पर सुनवाई की. याचिका गृह मंत्रालय द्वारा आरोपियों की ब्लैक लिस्टिंग, भारत में रोके जाने और वीजा जब्ती के खिलाफ दायर की गई थी.
इससे पहले अदालत ने एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति के लिए कहा था, जो इन आरोपियों की वापसी की सुविधा प्रदान करे, बशर्ते कि निर्दिष्ट शर्तें पूरी हों.