नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को अपहरण और हत्या से संबंधित एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी है. बता दें, सुमेध सिंह सैनी 1991 में एक जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या मामले में आरोपी थे.
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मर्डर केस में अग्रिम जमानत - sumedh singh saini
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11:17 December 03
सुमेध सिंह सैनी को मर्डर केस में अग्रिम जमानत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सैनी को एक लाख रुपये मुचलका भी भरना होगा. इसके साथ ही सुमेध सैनी को अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा. बता दें, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सैनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पंजाब सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैवियट आवेदन दाखिल किया था, ताकि एकपक्षीय आदेश नहीं हो.
यह है पूरा मामला
यह पूरा मामला उस समय का है जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे. 1991 में उन पर एक आतंकी हमला हुआ था. उस हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि सैनी खुद भी जख्मी हो गए थे. उसी मामले में पुलिस ने सुमेध सैनी के आदेश पर पूर्व आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया था.