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Published : Jan 18, 2022, 11:52 AM IST

Updated : Jan 18, 2022, 2:00 PM IST

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राजनीतिक दलों के पंजीकरण रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी

सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कैराना में एक गैंगस्टर को यूपी विधान सभा चुनाव 2022 के लिए टिकट दिया है. ऐसा करके पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया है.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:देश की सर्वोच्च अदालत उन राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने की जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं.

पढ़ें:समाजवादी पार्टी की मान्यता समाप्त करने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

बता दें, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने सोमवार को एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कैराना में एक गैंगस्टर को यूपी विधान सभा चुनाव 2022 के लिए टिकट दिया है. ऐसा करके पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया है.

सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय
Last Updated : Jan 18, 2022, 2:00 PM IST

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