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चुनावी बांड योजना में संशोधन के संबंध में याचिका पर सुनवाई करेगा SC - Assembly Elections

सुप्रीम कोर्ट गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति देने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.

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Published : Nov 14, 2022, 11:55 AM IST

Updated : Nov 14, 2022, 5:13 PM IST

नई दिल्ली :केंद्र सरकार की हालिया अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया, जिसने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बांड की बिक्री की अनुमति दी है. याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था. वकील ने तत्काल लिस्टिंग की मांग करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री जल्द ही समाप्त हो जाएगी. सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकील से कहा, "हम इसे उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करेंगे."

बता दें कि वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं लंबित हैं, जिन्होंने गुमनाम चुनावी बांड का मार्ग प्रशस्त किया. 14 अक्टूबर को, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने उन याचिकाओं को 6 दिसंबर तक के लिए पोस्ट कर दिया था. मार्च 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बांड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाले आवेदन को खारिज कर दिया था.

Last Updated : Nov 14, 2022, 5:13 PM IST

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