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SC ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित की - अनुच्छेद 370

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग और सरकार को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई टाल दी. प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाएं 11 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गईं. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jul 6, 2023, 2:25 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधान सभा के लिए चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई यह कहते हुए स्थगित कर दी कि अनुच्छेद 370 से संबंधित मामला पहले से सूचीबद्ध है. जिसपर दिशा-निर्देशों के लिए 11 जुलाई को सुनवाई होनी है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 से संबंधित मामला 11 जुलाई को निर्देशों के लिए सूचीबद्ध है. वे उसके बाद ही इस याचिका पर सुनवाई करेंगे.

कोर्ट ने कहा कि उन्हें देखने दीजिए कि अनुच्छेद 370 से जुड़े मामले में क्या होता है. उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की मांग वाली याचिका देखेंगे. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि यह एक अलग मुद्दा है. लेकिन कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने की बेंच ने कहा कि ये मामले आपस में जुड़े हुए हैं और एक जैसे हैं. अदालत ने याचिकाकर्ता को प्रक्रियात्मक मुद्दों से बचने के लिए केंद्र को एक प्रति देने का भी सुझाव दिया.

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अदालत मंजू सिंह सहित जे-के पैंथर्स पार्टी के नेताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. वकील रिजवान अहमद के माध्यम से दायर याचिका में बिना किसी देरी के केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनावों में देरी करके, जम्मू-कश्मीर के लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार से वंचित कर दिया गया है.

(एजेंसियां)

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