नई दिल्ली : डीएमके नेता कनिमोई करुणानिधि के निर्वाचन को चुनौती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने की इजाजत दे दी है. दरअसल, 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की थूथुकुड़ी संसदीय सीट से निर्वाचन करुणानिधि के खिलाफ तमिलसाई सौंदर्यराजन ने याचिका दायर कर उच्च न्यायलय से चुनाव रद्द करने की मांग की थी.
इस पर करुणानिधि की ओर से सौंदर्यराजन की यचिका को रद्द करने मांग की गई. हालांकि हाईकोर्ट ने सौंदर्यराजन की याचिका को रद्द करने इनकार कर दिया.
इसके बाद करुणानिधि ने उच्च न्यायलय के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने पूछा कि करुणानिधि मुकदमे को क्यों रोक रही है, यह चलाया जाना चाहिए.