नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट 18 जून को जमानत अर्जी पर फैसला सुनाएगी.
ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि ईडी लाला शेर सिंह ट्रस्ट से पैसों के लेनदेन की जांच कर रही है. दो या तीन लोगों ने कोलकाता में तीन-चार एकोमोडेशन एंट्री की है. उन्होंने अपने अकाउंटेंट जेपी मोहता के दफ्तर में बैठक कर कहा कि हवाला के जरिये रकम जाएगी. 17 करोड़ रुपये की एकोमोडेशन एंट्री का पता चला है. अभी जांच में और पता चलेगा. कोई भी मुफ्त में एकोमोडेशन एंट्री नहीं करता है. कमीशन ली जाती है. एसवी राजू ने कहा कि जब ईडी सत्येन्द्र जैन से पूछताछ कर रही थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ था, जिसकी वजह से उनकी याद्दाश्त चली गई है. राजू ने कहा कि अगर जैन को जमानत दी गई तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है.
सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से वकील एन हरिहरन ने कहा, सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी साक्ष्य हैं. वे दस्तावेजी हैं और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और उनके भागने की कोई आशंका नहीं है. किसी भी गवाह ने कभी भी सत्येंद्र जैन से अपने पर किसी भी खतरे की आशंका नहीं जताई है. हरिहरन ने कहा कि सत्येंद्र जैन जांच में सहयोग कर रहे हैं. वे ईडी के बुलावे पर सात बार पेश हो चुके हैं. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए.