बेंगलुरु :आय से अधिक संपत्ति मामले में चार साल की सजा काट चुकी एआईएडीएमके की पूर्व सचिव वीके शशिकला ने जेल से बाहर आने के लिए 10 करोड़ रुपये जुर्माना भर दिया है.
सितंबर 2014 में विशेष ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश जॉन माइकल ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता, शशिकला, इलावरासी, और सुधाकरन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ धारा 109 आईपीसी के तहत सजा सुनाई थी. लोक सेवक का आपराधिक कदाचार करने पर चार साल तक साधारण कारावास की सजा सुनाई थी.
जयललिता पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जबकि शशिकला, सुधाकरन और इलावरासी पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि अगर वे जुर्माने का भुगतान करने में नाकाम रहे, तो उन्हें एक और साल जेल की सजा काटनी होगी. शशिकला चार साल की सजा काट चुकी हैं. कल शाम सिटी सिविल कोर्ट, बेंगलुरु के कार्यालय में जुर्माना राशि का ड्राफ्ट जमा किया गया है.