कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress-TMC) के पश्चिम बंगाल महासचिव कुणाल घोष (Kunal Ghosh) ने शारदा चिटफंड घोटाले (Sharada Chitfund Scam) में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा दायर एक मामले में यहां की एक विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया. कुणाल घोष के आत्मसमर्पण करने के बाद आज अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है.
विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI Court) ने घोष को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ ही 10,000 रुपये के दो मुचलके प्रस्तुत करने और पीएमएलए मामले में जांच अधिकारी की सहायता करने का निर्देश दिया. सारदा मामले में धनशोधन के आरोपों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर अदालत ने 27 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस नेता (TMC Leader) और दो अन्य को 20 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया था.
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