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सनातन विरोधी टिप्पणी मामले पर मद्रास HC में उदयनिधि बोले - साक्ष्य पेश करने की जिम्मेदारी याचिकाकर्ता पर - केस अगेंस्ट उदयनिधि ल्टालिन सनातन

सनातन धर्म की कथित टिप्पणी मामले में उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) ने कहा है कि साक्ष्य पेश करने की जिम्मेदारी याचिकाकर्ता पर होनी चाहिए. हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लिए कोर्ट बाध्य नहीं कर सकती है. वहीं भाजपा पर मामले को राजनीतिक रूप में प्रयोग करने के लिए ट्विटर राजनीति करने का आरोप लगाया. Udhayanidhi Stalin Sanatana issue, madras high court, madras high court news, case against udhayanidhi stalin about sanatana

Udhayanidhi Stalin
उदनिधि स्टालिन

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 31, 2023, 7:15 PM IST

चेन्नई :सीएम एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु के मंत्री उदनिधि स्टालिन (Tamil Nadu Minister Udhayanidhi Stalin) ने मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) में सनातन धर्म विरोधी टिप्पणी के आरोपों को चुनौती दी है. इस संबंध में मंत्री उदयनिधि ने मद्रास हाई कोर्ट के सामने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराने वाले याचिकाकर्ता को मामले में साक्ष्य पेश करना चाहिए.

साथ ही उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कोर्ट उन्हें ऐसा कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जो उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ हो. मामले में जस्टिस अनीता सुमंत ने याचिकाकर्ता के आवेदन के जवाब में उदयनिधि की कानूनी टीम और महाधिवक्ता दोनों को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई 7 नवंबर के लिए निर्धारित की है.

कार्यवाही के दौरान द्रमुक नेता की टीम ने भाजपा पर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मामले को राजनीतिक के रूप में प्रयोग करके ट्विटर राजनीति में शामिल होने का भी आरोप लगाया. वहीं उदयनिधि स्टालिन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील पी विल्सन ने जोर देकर कहा कि सबूत का बोझ याचिकाकर्ता पर है. उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा आवश्यक सूबत पेश करने में विफल होने की वजह से मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए. विल्सन ने इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट ऐसे कार्यों के लिए बाध्य नहीं कर सकती.

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