अजमेर. तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ अजमेर जिले के ब्यावर स्थित साकेत नगर थाने में कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज किया गया है. परिवादी भाजपा नेता महेंद्र सिंह रावत ने ब्यावर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या दो में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ परिवाद पेश किया है. साकेत नगर थाना प्रभारी करण सिंह खंगारोत ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.
भाजपा नेता महेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि 3 सितंबर को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने मीडिया में एक बयान जारी किया था. उदयनिधि स्टॅलिन ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है. हिंदू-सनातन धर्म को खत्म करने का आह्वान किया था. रावत ने कहा कि मैं धर्म से हिंदू और सनातनी हूं.
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बयान से आघात पहुंचा : रावत ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन का बयान सुनकर मुझे गहरा आघात पहुंचा है. उनके बयान से मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. इस बयान से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपसी सौहार्द बिगड़ा है, साथ ही सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का अपमान हुआ है. वहीं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई गई है. उन्होंने कहा कि यह बयान अपराधिक कृत्य है. बयान धारा 295 और 298 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है. रावत ने बताया कि पूर्व में ब्यावर थाने में भी मुकदमा दर्ज करने के लिए परिवाद पेश किया था. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में जांच कर पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
साकेत नगर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा : ब्यावर के अतीतमंड निवासी भाजपा नेता परिवादी महेंद्र सिंह रावत के इस्तगासे पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को जांच कर मामले में कार्रवाई करने के आदेश हैं. एसीजेएम कोर्ट संख्या 2 के आदेश से साकेत नगर थाने में पुलिस ने धारा 298, 295 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस मामले में जांच उपनिरीक्षक महेश चंद्र को सौंपी गई है.
पुलिस ने क्या कहा ? साकेत नगर थाना प्रभारी करण सिंह खंगारोत ने बताया कि परिवादी ने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था. इसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. परिवादी महेंद्र सिंह रावत की ओर से तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ धारा 298 और 295 में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में जांच की जा रही है.