मुंबई: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर इसकी एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को समीर वानखेड़े या उनके परिवार के खिलाफ टिप्पणी करने या सोशल मीडिया पोस्ट करने से रोकने से इनकार कर दिया गया था.
ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की अपील की और न्यायमूर्ति एस. जे. कथावाला और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ से उन्हें राहत देने का अनुरोध किया. उनकी याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होने की संभावना है.
सोमवार को न्यायमूर्ति माधव जामदार की एकल पीठ ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मलिक के खिलाफ वानखेड़े की मानहानि के मुकदमे में उन्हें (वानखेड़े को) कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था.