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काला हिरण शिकार मामला : सलमान खान को व्यक्तिगत उपस्थिती से छूट, वर्चुअली होंगे पेश

बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को राजस्थान उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सलमान खान को व्यक्तिगत उपस्थिती से छूट दे दी है. अब वे कल वर्चुअल माध्यम से जमानत मुचलके पेश कर सकेंगे.

salman khan
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Published : Feb 5, 2021, 5:34 PM IST

जयपुर :काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर मुख्यपीठ से राहत मिल गई है. सलमान खान को अब कल यानी 6 फरवरी को जोधपुर जिला अदालत में व्यक्तिगत रूप से नहीं आना होगा. सलमान खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली 437ए के मुचलके पेश कर सकेंगे.

सलमान खान वर्चुअली होंगे पेश

मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांती व न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने सलमान खान की ओर से पेश की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कल जमानत मुचलके वर्चुअल माध्यम से पेश करने की छूट दी है.

सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने जोधपुर जिला अदालत द्वारा सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सीआरपीसी की धारा 437ए के तहत बेल बॉन्ड भरने के आदेश पिछले साल 14 सितंबर 2020 को दिए थे और 28 सितंबर को सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कोरोना की वजह से कई बार सुनवाई स्थगित होने की वजह से सलमान को हाजिर माफी दी गई.

अब पिछली सुनवाई पर 16 जनवरी 2021 को अदालत ने सलमान खान को कल यानी 6 फरवरी को सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बेल बॉन्ड भरने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ याचिका पेश करते हुए सीआरपीसी 437ए के तहत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बॉन्ड भरने के प्रावधान को संविधान की धारा 14 व 21 के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई थी.

पढ़ें :-हिरण शिकार मामला: सलमान ने लगाई वर्चुअल पेशी की गुहार, हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस

गुरुवार को उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था. आज शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने पक्ष रखा. सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने पक्ष रखते हुए वर्चुअली मुचलके पेश करने की राहत मांगी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर दिया, लेकिन सीआरपीसी 437ए को असंवैधानिक घोषित करने से इनकार कर दिया.

न्यायालय ने फिलहाल सलमान को राहत देते हुए वर्चुअली मुचलके पेश करने की छूट दी. वहीं, आगामी अपील पर सुनवाई एवं फैसले पर सलमान को हाजिर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

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