नई दिल्लीःश्रद्धा मर्डर केस (Shraddha Murder Case) में साकेत कोर्ट (Saket court) ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट पांच दिनों के अंदर करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने आफताब के खिलाफ किसी भी तरह की थर्ड डिग्री का इस्तेमाल न करने का भी निर्देश दिया है.
इससे पहले इसी साल अगस्त में राजस्थान पुलिस ने एक व्यक्ति को पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया था. उसकी पहचान भागचंद के तौर पर हुई थी. आरोपी को 2016 में भारत की नागरिकता हासिल हुई थी.
इससे पहले आरोपी आफताब पूनावाला को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आफताब को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. मामले की संवेदनशीलता और सुरक्षा को देखते हुए आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की अनुमति दिल्ली पुलिस ने मांगी थी. जिसकी अनुमति दे दी गई थी.