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सागर धनखड़ हत्या मामलाः आरोपी अनिरुद्ध दहिया की जमानत याचिका खारिज - अनिरुद्ध दहिया की जमानत याचिका खारिज

पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में रोहणी कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले के आरोपी अनिरुद्ध दहिया की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है.

याचिका खारिज
याचिका खारिज

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Published : Sep 29, 2021, 10:11 AM IST

नई दिल्लीः रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले के आरोपी अनिरुद्ध दहिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज शिवाजी आनंद ने दहिया की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

छह अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी सुशील कुमार समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया है. पिछले दो अगस्त को दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने इस मामले में में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है. क्राइम ब्रांच ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल किया है.

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बता दें कि पिछले 23 मई को सुबह दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था. रोहिणी कोर्ट ने पिछले 15 मई को सुशील पहलवान समेत नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. दिल्ली पुलिस ने सुशील पहलवान पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी.

आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में चार और पांच मई की रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि अनिरुद्ध दहिया एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान है. उसके पिता भी पहलवान थे. दहिया को 10 जून को गिरफ्तार किया गया था.

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