नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय को सोमवार को सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने शीर्ष अदालत के 12 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर की है. पवित्र कुरान की 26 आयतों को हटाने की उनकी याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था, और उन पर ₹50 हजार जुर्माना भी लगाया था.
वकील देब कुमार ने न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ को बताया कि 12 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार के लिए रिजवी ने याचिका दायर की है. इस मामले में उन पर लगाया गया जुर्माना माफ करने के उनके आवेदन अब निरर्थक हो गए हैं. उन्होंने अदालत से ये आवेदन वापस लेने की अनुमति मांगी.
इसे भी पढे़-संसद व विधानसभाओं में जन प्रतिनिधियों के उद्दंड व्यवहार का SC ने लिया कड़ा संज्ञान