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शिअद नेता विक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ाई गई - Majithia judicial custody extended

मादक द्रव्य मामले (Majithia in Drugs Case) में मंगलवार को शिरोमणी अकाली दल (शिअद) नेता विक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत (Bikram Majithia judicial custody) 22 मार्च तक के लिए मोहाली में एक अदालत ने बढ़ा दी.

शिअद नेता विक्रम सिंह मजीठिया
शिअद नेता विक्रम सिंह मजीठिया

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Published : Mar 8, 2022, 5:39 PM IST

चंडीगढ़ :पंजाब के मोहाली में एक अदालत ने मादक द्रव्य मामले (Majithia in Drugs Case) में मंगलवार को शिरोमणी अकाली दल (शिअद) नेता विक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत (Bikram Majithia judicial custody) 22 मार्च तक के लिए बढ़ा दी. उनके वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि अदालत के समक्ष मजीठिया पेश हुए, जिसने हिरासत बढ़ाने का आदेश (Majithia judicial custody extended) दिया. मादक द्रव्य मामले के सिलसिले में 24 फरवरी को यहां एक अदालत के समक्ष समर्पण करने के बाद उन्हें दो हफ्तों के लिये न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

उच्चतम न्यायालय ने पहले पंजाब पुलिस (Punjab Police) को इस मामले में राज्य के पूर्व मंत्री को 23 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था, ताकि वह राज्य में चुनाव प्रचार कर सकें. प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमण और जस्टिस ए एस बोपन्ना तथा जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने हालांकि मजीठिया को निर्देश दिया था कि वह पंजाब विधानसभा चुनावों (Punjab Assembly Elections) के 20 फरवरी को संपन्न होने के बाद निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करें.

बता दें कि मजीठिया के खिलाफ पिछले साल 20 दिसंबर को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को खारिज कर दिया था.

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