जम्मू:जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) प्रमुख यासीन मलिक वर्ष 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबैया सईद के अपहरण के मामले में गुरुवार को ऑनलाइन माध्यम से विशेष अदालत के समक्ष पेश हुआ. मुख्य अभियोजक मोनिका कोहली ने संवाददाताओं को बताया, 'मलिक को पेशी वारंट के आधार पर अदालत में पेश किया गया. वह ऑनलाइन माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुआ.' रूबैया अपहरण मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 24 नवंबर की तारीख तय की है.
उन्होंने बताया कि आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मलिक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं किया जा सका क्योंकि गृह मंत्रालय ने उसकी आवाजाही पर रोक लगाई है. कोहली ने बताया कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आवदेन देने और अदालत द्वारा मंजूर किए जाने के बाद रूबैया सुनवाई के लिए पेश नहीं हुईं. उन्होंने बताया कि मामले में पिछली सुनवाई 15 जुलाई को हुई थी और रूबैया ने मलिक सहित पांच आरोपियों की पहचान की थी, इसलिए आज (गुरुवार को) दोबारा आरोपियों की फिर से पहचान करने का सवाल ही नहीं था.' मलिक ने गुरुवार को एक बार फिर गवाह से पूछताछ के दौरान उसे व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश करने पर जोर दिया.