कोच्चि :केरल सरकार ने उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि उसने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. केरल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (केएमएससी) अस्थायी कदम के तौर पर खासतौर से महामारी से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए निजी प्रयोगशालाओं को सामग्री की आपूर्ति करे, जिसका उन्होंने अनुरोध किया है.
अदालत द्वारा आठ जुलाई को पूछे सवाल के जवाब में न्यायमूर्ति टीआर रवि के समक्ष ये दलीलें दी गईं. अदालत ने पूछा था कि क्या केएमएससी आरटी-पीसीआर के लिए निजी प्रयोगशालाओं को उचित कीमत पर कच्चा माल मुहैया करा सकता है ताकि वह 500 रुपये की दर पर जांच शुरू कर सकें. जांच की यह कीमत राज्य सरकार ने तय की है.
अदालत में कई निजी प्रयोगशालाओं ने कई याचिकाएं दायर कर राज्य सरकार के 30 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें आरटी-पीसीआर जांच की कीमत 1700 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दी गई. सरकार की दलीलों के मद्देनजर अदालत ने निजी प्रयोगशालाओं को केएमएससी को ऑर्डर देने के लिए कहा और केएमएससी से कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए कहा गया.