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महाराष्ट्र की अदालत से राहुल गांधी को राहत, 22 मार्च को अगली सुनवाई

आरएसएस पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी (rss defamation case rahul gandhi) को महाराष्ट्र की एक अदालत में पेशी से छूट (rahul gandhi gets exemption from thane court) मिल गई है. अदालत ने इस अवमानना मामले की सुनवाई 22 मार्च को तय की है.

rahul gandhi
राहुल गांधी

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Published : Mar 7, 2022, 5:37 PM IST

ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सुनवाई के दौरान पेशी से छूट दे दी. अदालत ने गांधी को यह छूट तब प्रदान की जब उनके वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल उत्तर प्रदेश, गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव संबंधी कार्य में व्यस्त हैं.

अदालत को शिकायतकर्ता राजेश कुंटे द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले में सोमवार को साक्ष्य दर्ज करने थे. मामला आरएसएस के खिलाफ गांधी के कथित मानहानिकारक बयानों से संबंधित है.

सोमवार को गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कांग्रेस नेता के लिए पेशी से छूट मांगी. अय्यर ने कहा कि न्यायाधीश जेवी पालीवाल की अदालत ने राहुल गांधी (FCJM JV Palival Court Rahul gandhi) को पेशी से छूट देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 22 मार्च तय की है.

गौरतलब है कि इससे पहले जनवरी, 2022 में ही पुणे की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस के मानहानि मामले (RSS defamation case against Rahul Gandhi) में पांच फरवरी से रोजाना सुनवाई होगी. ठाणे की अदालत ने 2018 में मामले में राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.

यह भी पढ़ें-आरएसएस मानहानि मामला: राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पांच फरवरी से रोजाना होगी

उच्चतम न्यायालय के एक हालिया आदेश का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि राहुल के खिलाफ मामला भी इसी श्रेणी के तहत आता है और इसलिए इस पर प्राथमिकता से, तेजी से और नियमित आधार पर सुनवाई किए जाने की आवश्यकता है. दरअसल, शीर्ष न्यायालय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करने को कहा था.

(पीटीआई-भाषा)

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