ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे (RSS defamation case against Rahul Gandhi) की सुनवाई पांच फरवरी से रोजाना होगी. दीवानी अदालत के न्यायाधीश और भिवंडी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जे. वी. पालीवाल ने यह आदेश जारी किया.
उच्चतम न्यायालय के एक हालिया आदेश का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि राहुल के खिलाफ मामला भी इसी श्रेणी के तहत आता है और इसलिए इस पर प्राथमिकता से, तेजी से और नियमित आधार पर सुनवाई किए जाने की आवश्यकता है. दरअसल, शीर्ष न्यायालय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करने को कहा था. मजिस्ट्रेट ने जानना चाहा कि क्या दोनों पक्षों के वकील रोजाना सुनवाई के लिए तैयार हैं.