चेन्नई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने शनिवार को कहा कि वह छह नवंबर को होने वाले अपने प्रस्तावित मार्च का आयोजन नहीं करेगा क्योंकि इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लगाई कुछ शर्तें उसे 'स्वीकार्य नहीं' हैं (RSS cancels Nov 6 events in TN).
आरएसएस दक्षिण जोन के अध्यक्ष आर. वन्नियाराजन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी. उन्होंने कहा कि संगठन ने दो अक्टूबर को राज्य में 50 स्थानों पर मार्च निकालने की पुलिस द्वारा अनुमति न मिलने के बाद अदालत का रुख किया था. अदालत ने रविवार के लिए कार्यक्रमों को मंजूरी दी थी.
वन्नियाराजन ने कहा, 'अदालत ने कल (चार नवंबर) को दिए आदेश में कहा कि रैली इंडौर स्टेडियम या चारदीवारी के भीतर निकाली जानी चाहिए, जो हमें स्वीकार्य नहीं है.'
उन्होंने कहा कि केरल, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में ऐसे मार्च खुले स्थानों पर निकाले जाते रहे हैं. उन्होंने कहा, 'हम उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं. अत: छह नवंबर को होने वाली रैलियां आयोजित नहीं की जा सकती हैं.'
आरएसएस के एक सूत्र ने पहले पुष्टि की थी कि संगठन ने मार्च निकालने और जनसभाएं आयोजित करने के कार्यक्रम को स्थगित करने का फैसला किया है. उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में 50 के बजाय 44 स्थानों पर कुछ शर्तों के साथ इन कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दी थी.