अगरतला: त्रिपुरा में COVID-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सोमवार से यदि कोई बिना मास्क पहने पाया जाता है तो उसे 200 रुपये जुर्माना देना होगा. रविवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि सरकार ने राज्य भर में सोमवार 18 जुलाई से ठीक से मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है. लेकिन यह पाया गया है कि लोग प्रशासन की अपील और अनुरोधों की अनदेखी कर रहे हैं. 18 जुलाई से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. खासकर पश्चिम त्रिपुरा जिले में सख्ती बरती जायेगी.
त्रिपुरा में सोमवार से मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये का जुर्माना
त्रिपुरा में COVID-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सोमवार से यदि कोई बिना मास्क पहने पाया जाता है तो उसे 200 रुपये जुर्माना देना होगा.
अधिकारी ने आगे कहा कि सरकार ने आम लोगों को भी सार्वजनिक स्थानों पर COVID के उचित व्यवहार को बनाए रखने के लिए कहा था. लेकिन यह व्यापक रूप से देखा गया है कि वे इसे बनाए रखने में लापरवाह हैं. सरकार फिर से जागरूकता पैदा करने की कोशिश करेगी. क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन इस घातक वायरस से संक्रमित है. इस बीच, त्रिपुरा ने पिछले 24 घंटों में 10.92 प्रतिशत की सकारात्मकता दर के साथ कोरोना के 260 सकारात्मक मामले दर्ज किए. जबकि 38 लोग ठीक हो गए. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को एक मीडिया बुलेटिन जारी किया और यह खुलासा किया कि 2240 आरएटी और 140 आरटीपीसीआर वाले कुल 2,380 नमूनों का परीक्षण किया गया.
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