नई दिल्ली:लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. बुधवार को तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होकर जमानत लेने पहुंचे थे. लालू परिवार विशेष सीबीआई जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में पेश हुए थे. जहां कोर्ट ने अन्य सभी आरोपियों को जमानत दे दी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.
बता दें कि सीबीआई द्वारा तीन जुलाई को दाखिल की गई दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 23 सितंबर को संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी कर चार अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. कोर्ट ने तेजस्वी के अलावा लालू यादव और राबड़ी देवी सहित अन्य सभी 17 आरोपियों को भी समन जारी किया था. इनमें तीन रेलवे के अधिकारी भी शामिल हैं. इन सभी को भी कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी होगी.
उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार से मामले में आरोपित रेलवे के तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है. इससे पहले 12 सितंबर को जांच एजेंसी ने कोर्ट को पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की केंद्र सरकार से अनुमति मिलने की जानकारी दी थी. सीबीआइ ने तीन जुलाई को दायर दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे व बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ सहित 17 लोगों को आरोपित बनाया है.