नई दिल्लीः दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें जमानत नहीं दी है. सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हो रही थी. बता दें, सिसोदिया ईडी मामले में भी 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में बंद है.
विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल की अदालत ने सीबीआई द्वारा शराब घोटाला मामले में दर्ज केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत तीसरी बार बढ़ाई है. इसके तहत सिसोदिया को 17 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहना होगा. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज केस में सिसोदिया को पांच अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. वहीं, सीबीआई द्वारा दर्ज केस में कोर्ट ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए सिसोदिया को घोटाले का मुख्य सूत्रधार तक बताया था. साथ ही उनको जमानत देने पर गवाहों और जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने की आशंका जताई थी.
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था.