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रोड रेज केस : आज पटियाला में सरेंडर कर सकते हैं सिद्धू

कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) 1988 के 'रोड रेज' मामले में आज पटियाला की एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं (road rage case Navjot Sidhu may surrender today).

Navjot Sidhu may surrender today
नवजोत सिंह सिद्धू

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Published : May 20, 2022, 8:21 AM IST

चंडीगढ़ :पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोडरेज़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. सिद्धू आज (शुक्रवार) पटियाला में सरेंडर कर (Navjot Sidhu can surrender today) सकते हैं. पटियाला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरिंदर पाल लाली ने पार्टी समर्थकों को दिए एक संदेश में कहा कि सिद्धू सुबह 10 बजे अदालत पहुंचेंगे. उन्होंने पार्टी समर्थकों से सुबह करीब साढ़े नौ बजे अदालत परिसर पहुंचने का भी आग्रह किया. उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू रात करीब नौ बजकर 45 मिनट पर अमृतसर से पटियाला पहुंचीं.

ये है मामला :लगभग 34 साल पहले सड़क पर हुई हाथापाई की इस घटना में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. उस समय सिद्धू की उम्र लगभग 25 साल थी. शीर्ष अदालत ने सिद्धू को पहले इस मामले में केवल एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था. इसके खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया और आज सिद्धू को एक वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई. कांग्रेस नेता ने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद ट्वीट किया, 'कानून का सम्मान करूंगा.'

सुरक्षा भी ली वापस:एक साल की सज़ा होने के बाद पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा वापस लेने के आदेश भी जारी हुए हैं. सिद्धू को 45 के करीब पुलिस मुलाजिमों की सुरक्षा मिली हुई थी जो अब वापस ले ली गई है. कोर्ट के आदेश के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ट्वीट किया था कि 'कानून का फ़ैसला स्वीकार है.'

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने 1988 रोड रेज मामले में नवजोत सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई

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