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जम्मू कश्मीर: श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूसों पर जारी रहेगा प्रतिबंध - jammu kashmir and laddakh high court

श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूसों पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है. श्रीनगर उपायुक्त  मोहम्मद एजाज अस्सद ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और शिया समुदाय के नेताओं के साथ बैठक कर के उन्हें जिले में मुहर्रम के जुलूस के लिए अनुमत/अस्वीकृत मार्गों के बारे में जानकारी दे दी गई है.

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मुहर्रम जुलूसों जारी रहेगा प्रतिबंध जम्मू कश्मीर

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Published : Aug 6, 2022, 10:37 PM IST

श्रीनगर:जिला प्रशासन ने शनिवार को श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूसों पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है. इससे पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने प्रशासन को तीन दिनों के भीतर मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूसों पर निर्णय लेने को कहा था. श्रीनगर उपायुक्त मोहम्मद एजाज अस्सद ने एक आदेश में कहा, जनहित, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, गुरु-बाजार से बुचवाड़ा और अबी-गुजार से जदीबल मार्ग पर जूलूस निकालने की अनुमति नहीं जा सकती. उन्होंने कहा कि सभी फील्ड मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों और शिया समुदाय के नेताओं को शामिल करते हुए एक विस्तृत बैठक में उन्हें श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस के लिए अनुमत/अस्वीकृत मार्गों के बारे में जानकारी दी गई है.

वहीं एक आदेश से हवाले से खुफिया एजेंसियों ने कहा कि, इससे पहले कई समूहों ने अपने उद्देश्यों के लिए जुलूसों को हाईजैक करने का प्रयास किया जिसके चलते कुछ मार्गों पर जुलूसों निकालने की अनुमति नहीं दी गई है. हालांकि लाल बाजार से जदीबल मार्ग पर 1990 से जूलूस नहीं रोका गया है इसलिए जिला प्रशासन ने विस्तृत प्रशासनिक और सुरक्षा सहायता प्रणाली द्वारा समर्थित वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया है. ऐसा अंतर-सामुदायिक झड़पों से बचने अलगाववादी नेटवर्क को जूलूस को हाईजैक करने से रोकने के लिए किया गया है.

इसके साथ ही पुलिस ने भी एक बयान में कहा कि शहर में गुरु बाजार से बुचवाड़ा और अबी-गुजर से जदीबल मार्गों की ओर मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. आम जनता से अनुरोध है कि वे कानून के शासन का सम्मान करें और जुलूस या रैली के बारे में किसी भी अफवाह की सराहना/समर्थन न करें. हालांकि संभागीय प्रशासन ने शिया बहुल इलाकों के कुछ रूटों पर मुहर्रम के जुलूस निकालने की अनुमति पहले ही दे दी है.

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दिलचस्प बात यह है कि आगा सैयद मुजतबा अब्बास की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें कहा गया था कि मुहर्रम की 8 तारीख को श्रीनगर में गुरु बाजार से डलगेट तक जुलूस निकालने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, अदालत ने गृह विभाग के आयुक्त सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया. अदालत ने संबंधित अधिकारियों को अगले तीन दिनों में निर्णय लेने का निर्देश देते हुए पूछा था कि मुहर्रम पर इस विशेष मार्ग पर जुलूस की अनुमति दी गई या नहीं. अदालत ने यह भी कहा था कि भाईचारे और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें.

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