जम्मू: जम्मू-कश्मीर के राजौरी शहर में शनिवार को प्राधिकारियों ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत लगायी गई पाबंदियों को हटा लिया और सामान्य गतिविधियां बहाल हो गईं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उल्लेखनीय है कि दो समूहों के बीच जमीन विवाद के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट विकास कुंडल के आदेश पर एहतियातन निषेधाज्ञा जारी की गई थी. इससे राजौरी शहर में शुक्रवार को कर्फ्यू जैसी स्थितियां देखी गई थीं.
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बीते दिन कोई अप्रिय घटना नहीं होने और स्थिति शांतिपूर्ण रहने के कारण शनिवार को पाबंदी हटा ली गई. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को भारी संख्या में तैनात किया गया है. शुक्रवार को अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी शहर में धारा 144 लागू कर दिया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक जमीन पर दो समुदायों का विवाद बढ़ जाने के कारण इलाके में स्थिति तनाव पूर्ण हो गई थी. आशंकाओं के बीच प्रशासन में एतियातन धारा 144 लागू कर दिया है. तहसीलदार के एक आदेश के अनुसार, जमीन को सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कुर्क किया गया है और सक्षम अदालत द्वारा मामले का फैसला होने तक एसएचओ के 'स्पुर्दनामा' में रखा गया है.