अहमदाबाद : गुजरात सरकार (gujarat govt) ने शुक्रवार को छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों के 2,000 रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा आहूत हड़ताल को अवैध करार दिया और ड्यूटी पर नहीं लौटने पर महामारी रोग अधिनियम लागू करने की चेतावनी दी.
आंदोलनकारी रेजिडेंट डॉक्टर अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर और जामनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के हैं. इनमें से ज्यादातर ने हाल में अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा किया है. इन अस्पतालों के कम से कम 2,000 रेजिडेंट डॉक्टर बुधवार शाम से मुख्य रूप से बांड सेवा अवधि और सातवें वेतन आयोग के मुद्दे पर हड़ताल पर हैं.
40 लाख रुपये देकर बांड तोड़ सकते हैं
गुजरात में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को एक बांड पर हस्ताक्षर करने होते हैं, जिसके तहत यह अनिवार्य होता है कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष तक सेवा करें. डॉक्टर 40 लाख रुपये देकर बांड तोड़ सकते हैं.
इस साल अप्रैल में, जब कोविड-19 मामले बढ़ रहे थे तब राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि कोविड-19 ड्यूटी के एक दिन को दो दिनों की बॉन्ड ड्यूटी के बराबर माना जाएगा. इस प्रकार, कोविड-19 वार्डों में छह महीने की अवधि को एक वर्ष की बांड अवधि के रूप में माना जाएगा.
हालांकि, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि जुलाई में जब कोविड -19 मामलों में काफी गिरावट आई, तो एक नयी अधिसूचना जारी की गई जिसमें कहा गया कि पिछले 1:2 के बजाय 1: 1 दिन का फॉर्मूला बहाल कर दिया गया है.