नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था पर बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि वह प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए अपनी ओर से कोई मानदंड तय नहीं करेगा. यह अधिकार राज्यों का है. मामला सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को प्रमोशन में आरक्षण का था.
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व में कमी के आंकड़े एकत्र करने के लिए बाध्य हैं. पीठ ने कहा कि बहस के आधार पर हमने दलीलों को छह बिंदुओं में बांटा है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि जरनैल सिंह और नागराज मामले के आलोक में हमने कहा है कि हम कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते.
पीठ ने कहा, 'क्वांटिटेटिव आंकड़ों को एकत्रित करने के लिहाज से हमने कहा है कि राज्य इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए बाध्य हैं.' शीर्ष अदालत ने कहा कि एससी/एसटी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में सूचनाओं को एकत्रित करने को पूरी सेवा या श्रेणी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे उन पदों की श्रेणी या ग्रेड के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिन पर प्रोन्नति मांगी गयी है.
पीठ ने कहा, 'यदि एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े पूरी सेवा के संदर्भ में होते हैं तो पदोन्नति वाले पदों के संबंध में क्वांटिटेटिव आंकड़ों को एकत्रित करने की इकाई, जो कैडर होनी चाहिए, निरर्थक हो जाएगी. सही अनुपात में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने इस पहलू को नहीं देखा है और संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में एससी/एसटी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का पता लगाने का काम राज्यों पर छोड़ दिया है. न्यायालय ने 26 अक्टूबर, 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था.