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अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब तलब - दिल्ली उच्च न्यायालय न्यूज़

अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया और केंद्र सरकार से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दाखिल मांगा है.

high court on agneepath scheme
अग्निपथ योजना

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Published : Aug 25, 2022, 1:04 PM IST

Updated : Aug 25, 2022, 3:59 PM IST

नई दिल्ली :दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना (Agneepath scheme) पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया. साथ ही केंद्र सरकार से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र से योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक समेकित जवाब दाखिल करने को कहा.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सेना में अल्पकालिक भर्ती की 'अग्निपथ' योजना की घोषणा 14 जून को की थी. अग्निपथ योजना में रक्षा बलों में साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को केवल चार साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों तक बनाए रखा जाएगा. इस योजना की घोषणा के तुरंत बाद कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. बाद में, सरकार ने योजना के तहत 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Aug 25, 2022, 3:59 PM IST

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