नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को 22 दिसंबर को मामले की सुनवाई न करने को कहा है. हाई कोर्ट ने अशोक गहलोत की याचिका पर सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ नोटिस जारी किया है. साथ हाई कोर्ट ने शेखावत को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक जवाब मांगा है.
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में जारी समन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था. याचिका में राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. 13 दिसंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट की ओर से गहलोत को जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
सेशंस कोर्ट में सुनवाई के दौरान अशोक गहलोत की ओर से कहा गया था कि शेखावत का कहना है कि मानहानि का मामला इसलिए बनता है क्योंकि शेखावत का नाम एफआईआर में नहीं है. शेखावत का नाम चार्जशीट में भी नहीं था. उन्होंने कहा था कि गहलोत का बयान राज्य के गृह मंत्री के रूप में दिया गया था. जो बयान गहलोत द्वारा सदन में दिया गया था वह राज्य के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक था. ऐसे में गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता है.