नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी (NEET PG) मेडिकल सीटों को लेकर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया से जुड़ी एक छात्रा को राहत दी है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा छात्रा की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई. इस पर अदालत ने एम्स और अन्य नीट पीजी मेडिकल सीटों पर शेष काउंसलिंग राउंड तक छात्रा की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया.
शीर्ष अदालत ने कहा कि फैसले की तारीख पर उम्मीदवार को खाली सीटों के लिए विचार किया जाएगा, चाहे वे एससी/एसटी/ओबीसी या अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित हों और जैसे कि विशेष रूप से भूटानी उम्मीदवारों आदि के लिए आरक्षित हों, यदि वे उसके जैसे अन्य उम्मीदवारों द्वारा भरे जा सकें. और यह सुविधा 4 मार्च 2021 से पहले जारी किए गए ओसीआई कार्ड के उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य उम्मीदवारों के लिए भी खुली होनी चाहिए.
न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने एक सितंबर को दिए गए फैसले में कहा, 'वर्तमान मामले में हालांकि याचिकाकर्ता ने 4 अगस्त 2022 को ओसीआई कार्ड पर भरोसा किया था, तथ्य यह है कि वास्तव में ओसीआई पंजीकरण कार्ड पहली बार 2 नवंबर, 2015 को जारी किया गया था. ऐसी परिस्थितियों में अनुष्का (2023) के फैसले के संदर्भ में ओसीआई कार्ड धारक के लाभ का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता निर्विवाद है.
पीठ ने कहा कि इस स्तर पर यानी 19 जून 2023 को उनकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति, कानून में समर्थित नहीं है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें पीजी मेडिकल सीटों के लिए एम्स और सभी भाग लेने वाले संस्थानों द्वारा शेष काउंसलिंग राउंड में विचार करने का निर्देश दिया जाता है. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि विचार उन सीटों के संबंध में होगा जो इस फैसले की तारीख तक नहीं भरी गई हैं, चाहे वे एससी/एसटी/ओबीसी या अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित हों और जैसे कि विशेष रूप से भूटानी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हों आदि.