आगरा: ताजनगरी आगरा की सड़कों पर 65 हजार वाहन अब फर्राटा नहीं भर सकेंगे. 15 अप्रैल को इन 65 हजार वाहनों के रजिस्ट्रेशन (vehicle registration cancellation) निरस्त हो जाएंगे. ये वाहन 15 साल या उससे ज्यादा पुराने हैं. ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) में इन वाहनों को चलाने पर पाबंदी लगाई गयी है. इसमें 30 हजार बाइक, स्कूटर और चारपहिया वाहन हैं. ये निजी वाहन अब कबाड़ हो जाएंगे.
सड़क पर ऐसे वाहन दौड़ते मिले, तो उन्हें यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी सीज करेंगे. इसके बाद इन वाहनों को स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा. नवंबर-2020 में आरटीओ ने 2006 तक पंजीकृत यूपी 80 एई, एएफ, एजी, एएच और यूपी 80 एआर सीरीज़ के 30 हजार दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया निजी वाहन चिन्हित किए. इनमें से छह हजार वाहनों के मालिकों ने अपने वाहनों को नॉन टीटीजेड जिलों में ले जाने की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करवा ली.
एआरटीओ (प्रशासन) अनिल कुमार सिंह ने कहा कि आगरा टीटीजेड (Taj Trapezium Zone) में आता है. ताज ट्रिपेजियम जोन में शामिल सभी जिलों में 15 साल पुराने निजी वाहन चलाने पर रोक है. आगरा में अब तक दो बार 15 साल और उससे पुराने वाहनों के पंजीकरण निरस्त किए जा चुके हैं. सबसे ज्यादा जुलाई-2020 में 1.09 लाख वाहनों (दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया) के पंजीकरण निरस्त किए गए थे.