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यूपी के आगरा में 65 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा कैंसिल

यूपी के आगरा में 65 हजार वाहनों का पंजीकरण कैंसिल (vehicle registration cancellation) किया जा रहा है. यह वाहन 15 साल या उससे ज्यादा पुराने हैं. ताज ट्रिपेजियम जोन (Taj Trapezium Zone) में ऐसे वाहनों को चलाने पर पाबंदी है.

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आगरा

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Published : Apr 5, 2022, 7:37 PM IST

आगरा: ताजनगरी आगरा की सड़कों पर 65 हजार वाहन अब फर्राटा नहीं भर सकेंगे. 15 अप्रैल को इन 65 हजार वाहनों के रजिस्ट्रेशन (vehicle registration cancellation) निरस्त हो जाएंगे. ये वाहन 15 साल या उससे ज्यादा पुराने हैं. ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) में इन वाहनों को चलाने पर पाबंदी लगाई गयी है. इसमें 30 हजार बाइक, स्कूटर और चारपहिया वाहन हैं. ये निजी वाहन अब कबाड़ हो जाएंगे.

सड़क पर ऐसे वाहन दौड़ते मिले, तो उन्हें यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी सीज करेंगे. इसके बाद इन वाहनों को स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा. नवंबर-2020 में आरटीओ ने 2006 तक पंजीकृत यूपी 80 एई, एएफ, एजी, एएच और यूपी 80 एआर सीरीज़ के 30 हजार दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया निजी वाहन चिन्हित किए. इनमें से छह हजार वाहनों के मालिकों ने अपने वाहनों को नॉन टीटीजेड जिलों में ले जाने की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करवा ली.

ताज ट्रिपेजियम जोन में 15 साल पुराने वाहनों पर पाबंदी

एआरटीओ (प्रशासन) अनिल कुमार सिंह ने कहा कि आगरा टीटीजेड (Taj Trapezium Zone) में आता है. ताज ट्रिपेजियम जोन में शामिल सभी जिलों में 15 साल पुराने निजी वाहन चलाने पर रोक है. आगरा में अब तक दो बार 15 साल और उससे पुराने वाहनों के पंजीकरण निरस्त किए जा चुके हैं. सबसे ज्यादा जुलाई-2020 में 1.09 लाख वाहनों (दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया) के पंजीकरण निरस्त किए गए थे.

उस समय यूपी 80 एए, एबी, एसी और एडी तक की सीरीज़ के निजी वाहनों के पंजीकरण निरस्त किए गए थे. अनिल कुमार सिंह ने कहा कि इन 65 हजार वाहनों का 1 अप्रैल 2022 को पंजीकरण निरस्त होना था. 31 मार्च 2022 तक विभागीय व्यस्तता के कारण यह प्रक्रिया नहीं हो पाई. अब 15 अप्रैल तक इन वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा. आगरा स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम के कैमरों से भी इन वाहनों पर नजर रखी जाएगी. परिवहन विभाग की टीमें ऐसे वाहनों को टोल प्लाज पर भी चेकिंग में पकड़ लेंगी

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उन्होंने कहा कि स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक वाहन मालिक को नया वाहन खरीदने पर 6% और पंजीकरण में 5% की छूट मिलेगी. सरकार ने स्क्रैप वाहन की कीमत तय करने का अधिकार स्क्रैप सेंटर संचालक को दिया है. स्क्रैप सेंटर संचालक वाहन की स्थिति के मुताबिक वाहन की कीमत तय करेगा. इसके साथ ही वाहन मालिक तमाम कंपनियों के ऑफर के मुताबिक अपने वाहनों को एक्सचेंज करके नया वाहन खरीद सकते हैं.

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