नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का टाइटल बदलने की मांग (Demand to change the title of Prithviraj) वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी है.
यह याचिका राष्ट्रीय प्रवासी परिषद ने दायर की थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का कहना था कि फ़िल्म के टाइटल में महान योद्धा पृथ्वीराज का नाम जिस तरह से बिना किसी सम्माजनक सम्बोधन के इस्तेमाल किया गया है, वो भावनाओं को आहत करने वाला है. याचिका में मांग की गई थी कि फिल्म का नाम महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान रखना चाहिए. ये फिल्म 10 जून को रिलीज होने वाली है.