नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को दिवंगत सांसद वाई एस विवेकानंद रेड्डी की पुत्री द्वारा दायर याचिका को 19 जून तक के लिए टाल दिया. इस याचिका में सांसद की हत्या के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वाई एस अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत देने वाले तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने याचिकाकर्ता सुनीता रेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा को गर्मी की छुट्टी होने के कारण मामले में बहस करने की अनुमति नहीं दी. पीठ ने कहा कि इस मामले में कई तकनीकी पहलू शामिल हैं, इसलिए यह बेहतर होगा कि कोई वरिष्ठ वकील द्वारा उनकी सहायता की जाए.
पीठ ने कहा, 'हम छुट्टी के दौरान वरिष्ठ वकील को बहस करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, ताकि कनिष्ठ वकील को एक मौका दिया जा सके. अगर हम वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा को मामले में बहस करने की अनुमति देते हैं, तो हम पर भेदभाव का आरोप लगाया जाएगा. हम मामले को दूसरी पीठ के समक्ष अगले हफ्ते सूचीबद्ध करेंगे ताकि याचिकाकर्ता को एक वरिष्ठ वकील की सहायता मिल सके क्योंकि इस मामले में कई तकनीकी पहलू हैं.