नई दिल्ली : रियलिटी शो हस्ती आशुतोष कौशिक ने 'भूलने के अधिकार' के तहत गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से केंद्र और गूगल को निर्देश देने का अनुरोध किया कि उनके कुछ वीडियो, फोटो और लेख विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाए जाएं, क्योंकि उनका उनके जीवन पर एक 'प्रतिकूल प्रभाव' है.
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस याचिका पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गूगल एलएलसी, प्रेस काउंसिल आफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र को नोटिस जारी किए. इन सभी को चार सप्ताह के भीतर उस याचिका पर जवाब देना है, जिसमे कहा है कि याचिकाकर्ता 'निजता के अधिकार' और 'भूलने के अधिकार' का इस्तेमाल कर रहा है.
अदालत ने इस मामले को दिसम्बर में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.
2007 में एमटीवी हीरो होंडा रोडीज 5.0 और 2008 में बिग बॉस का दूसरा सीजन जीतने वाले कौशिक ने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनके वीडियो, फोटो और अन्य संबंधित लेखों को हटाकर उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने के वास्ते केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया जिसमें गूगल द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है क्योंकि उनसे उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
याचिका में कहा गया है कि 'भूलने का अधिकार' किसी व्यक्ति के कुछ डेटा को हटाने के दावे को प्रतिबिंबित करता है ताकि तीसरे व्यक्ति अब उनका पता न लगा सकें.
याचिका में कहा गया है कि हालांकि भारत का संविधान 'भूलने के अधिकार' को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं देता है, शीर्ष अदालत ने दैहिक स्वतंत्रता को जीवन के अधिकार में शामिल बताया है और इसीलिए निजता के अधिकार को भी इसका हिस्सा माना गया है.