नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को संवैधानिक मान्यता देने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह ने कहा, 'मैं इसका स्वागत करता हूं. अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो कुछ भी हुआ वह संवैधानिक रूप से वैध है. मैं पीएम मोदी से अनुरोध करता हूं जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए. प्रयास करें.'
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करती है.' डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (DPAP) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया.'
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'निराश हूं लेकिन निराश नहीं. संघर्ष जारी रहेगा..'
जम्मू-कश्मीर में धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिव सेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा, 'हम फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन हिंदुओं का पुनर्वास, आतंकवाद को खत्म करना, जम्मू-कश्मीर के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करना जैसी चीजें अभी तक नहीं हुई हैं.'
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के आदेश पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि सरकार जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगी और लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका देगी.'
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाकर्ताओं में से एक, जम्मू-कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने सोमवार को फैसले से पहले कहा कि दलीलों के अनुसार हम पहले ही केस जीत चुके हैं. उन्होंने कहा कि जैसा कि सीजेआई ने कहा था कि वह संविधान के पहले और आखिरी अनुयायी हैं. हमने अदालत के सामने जो तर्क रखे हैं, उसके अनुसार हम पहले ही यह केस जीत चुके हैं. जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही पृष्ठ पर खड़े हैं. अनुच्छेद 370 को अपने आकार में वापस आना होगा. शाह ने कहा, 'हम अच्छे के लिए आशान्वित हैं और सबसे बुरे के लिए तैयार हैं.
उन्होंने कहा, 'आज पूरी दुनिया इस मामले को देख रही है.' नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों के पक्ष में होगा. हम शांति के पक्ष में हैं. सरकार ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया और केवल इतना कहा कि पर्यटन बढ़ा है. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अनुच्छेद 370 अब अस्थायी प्रावधान नहीं है और जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद यह स्थायी हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बोले- न्यायालय का निर्णय सही