कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति के तौर पर सोनाली चक्रवर्ती की पुनर्नियुक्ति यह कहते हुए मंगलवार को खारिज कर दी कि विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार ऐसा करना पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने व्यवस्था दी कि 27 अगस्त, 2021 को विशेष सचिव द्वारा जारी किया सरकारी आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है.
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा आठ या फिर इस कानून की संबंधित धारा 60 के तहत कुलपति नियुक्त करना या पुनर्नियुक्त करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. पूर्व छात्र ने कुलपति की नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी थी.