नई दिल्ली :भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने सोमवार को आम जनता को 'नो योर कस्टमर' (know your customer ) विवरण को अपडेट करने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के खिलाफ चेतावनी दी है.
दरअसल, बैंकिंग क्षेत्र के नियामक (banking sector regulator ) को बैंक ग्राहकों के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, जिनमें व्यक्तिगत विवरण जैसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ओटीपी के लिए अवांछित कॉल प्राप्त करना शामिल है. इन सबका उपयोग बाद में उन्होंने ग्राहकों को ठगने के लिए इस्तेमाल किया.
रिजर्व बैंक ने स्वीकार किया कि बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को अपने ग्राहकों के केवाईसी विवरण को समय-समय पर अपडेट (periodically update) करने की आवश्यकता थी, लेकिन यह गैर-अपडेशन ग्राहक के बैंक खाते (customer’s bank account) को अवरुद्ध करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है.
बैंक ने कहा कि ऐसे मामलों में सामान्य तौर-तरीकों में फरॉड कॉल, एसएमएस या ईमेल शामिल होते हैं, जो ग्राहकों से बैंक लॉगिन आईडी, पासवर्ड, पिन या ओटीपी जैसी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने का आग्रह करते हैं या संचार में लिंक प्रदान करके कुछ अनधिकृत एप्लिकेशन (unauthorised applications) इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं.
आरबीआई ने कहा कि ऐसे धोखेबाज बैंक ग्राहकों को धमकी (fraudsters threaten the bank customers ) देते हैं कि यदि कम्यूनिकेशन में सुझाई गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो उनका बैंक खाता फ्रीज, ब्लॉक या बंद कर दिया जाएगा.
बैंक के अनुसार एक बार जब कोई ग्राहक कॉल, संदेश या अनधिकृत मोबाइल एप्लिकेशन पर जानकारी साझा करता है, तो धोखेबाज ग्राहक के खाते तक पहुंच प्राप्त कर लेते हैं.
आरबीआई ने एक बयान में कहा, 'जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे खाता लॉगिन विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, KYC दस्तावेजों की प्रतियां, कार्ड की जानकारी, पिन, पासवर्ड, ओटीपी आदि अज्ञात व्यक्तियों या एजेंसियों के साथ साझा न करें.'