नई दिल्ली: आरबीआई (Rese0ve Bank of India) ने एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक (Axis Bank and IDBI Bank) पर वित्तीय जुर्माना लगाया है. आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई के वैधानिक व अन्य प्रतिबंध और आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए भी जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग के तहत लगाया गया है. आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च 2020 को अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया गया था. जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और उसी से संबंधित सभी संबंधित पत्राचार की जांच से पता चला कि एक्सिस बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है.
आरबीआई ने कहा कि उसने एक्सिस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और नोटिस के जवाब पर विचार करने के बाद और एक्सिस बैंक द्वारा किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण को सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने का आरोप पुष्ट है. इसलिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है. यह पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने नियमों और विनियमों के उल्लंघन और रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर वित्तीय जुर्माना लगाया है. जैसा कि पहले ईटीवी भारत द्वारा बताया गया था कि आरबीआई ने पिछले साल सितंबर में एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
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आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक पर लगाया जुर्माना:रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर 90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. आईडीबीआई पर यह जुर्माना धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और वर्गीकरण पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और अन्य बातों के अलावा रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी के लिए लगाया गया है. आरबीआई ने कहा कि आईडीबीआई बैंक पर 90 लाख रुपये का जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47ए (1) और (सी) के साथ पठित धारा 46(4)(आई) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है.